अशोक वर्मा
मोतिहारी : मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना अंतर्गत 35 दिव्यांगजनों को बैट्री से चलने वाली ट्राईसाईकिल हेलमेट के साथ प्रदान की गई। इन लाभुकों मे विभिन्न प्रखंडों के लाभुक शामिल हुए ।
ज्ञातव्य हो कि इस योजना अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिले को 2022- 23 में 353 बैट्री चालित ट्राईसाईकिल आवंटित करने का लक्ष्य प्राप्त था, जिसे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा शत प्रतिशत स्वीकृति दी गयी हैl साथ ही वर्ष 2023-24 में 228 बैट्री चालित ट्राइसाइकिल की स्वीकृति अभी तक दी जा चुकी है. अब तक जिले में 458 बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण किया जा चुका है । शेष बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण भी प्राप्त होने के पश्चात् कर दिया जाएगा।
सभी ट्राई साईकिल का वितरण चरणबद्ध तरीके से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के द्वारा किया जा रहा है।
उक्त कड़ी में आज 35 बैट्री चालित ट्राइसाइकिल का वितरण बुनियाद केन्द्र सदर मोतिहारी से
सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग श्री शिवेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक , अल्पसंख्यक कल्याण सह सामाजिक सुरक्षा , सहायक कर आयुक्त एवं जिला प्रबंधक बुनियाद केन्द्र द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया l
इस अवसर पर बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री चंद्रदीप कुमार ,बुनियाद केन्द्र एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के सभी कर्मीगण मौजूद थे ।
सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारकर दिव्यांगजनों के राह को आसान किया जा रहा है।
सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के तहत बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध करायी जा रही है। बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के प्राप्त हो जाने से दिव्यांगजनों को रोजगार में आसानी हो जाएगी तथा अपने कार्यस्थल पर आसानी से पहुँच सकेंगे।
इच्छुक दिव्यांगजन आनलाईन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ पात्रता पूर्ण करने वाले आवेदनो में पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर दिया जा रहा है।
*आवेदन हेतु पात्रता*
उपरोक्त लिंक पर आवेदक अपना आवेदन आनलाईन कर सकते है।
यह योजना ऐसे छात्र- छात्रा या रोजगार कर रहे 18 वर्ष से अधिक उम्र के 60%से अधिक चलंत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए है जिनके आवासन से महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/रो जगार स्थल की दूरी 3 कि0मी0 या अधिक हो। इसके अतिरिक्त आय की सीमा चालू सत्र के लिए 2 लाख रूपये तक रखी गयी है। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है तथा वर्तमान में भी बिहार में आवासित हो।
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