बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे को जमानत नहीं मिली. राजस्थान के कोटा में ओसामा शहाब के गिरफ्तारी के बाद सीवान के एसीजेएम-9 की कोर्ट में बेल पिटीशन दाखिल किया गया था. जिसे अभिषेक कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया. इसके बाद ओसामा के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.ओसामा को अब जिला अदालत से बेल की आस है. गुरुवार को एसीजेएम-9 की कोर्ट में करीब 15 मिनट तक सुनवाई हुई. इस दौरान ओसामा के वकील अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि ओसामा शहाब और सलमान के विरुद्ध झूठा आरोप लगाया गया है.
कोर्ट में वकील ने कहा कि जिस दिन के घटना का जिक्र किया जा रहा है उस दिन ओसामा शहाब सीवान में नहीं थे. इसके साथ ही वकील ने कहा- जमीन सलमान की है जिसपर दूसरे पक्ष के लोग निर्माण करा रहे थे. जमीन के मापी की बात सलमान की तरफ से कही गई तो दूसरा पक्ष राजी नहीं हुआ और झूठा आरोप ओसामा शहाब और सलमान के विरुद्ध लगा दिया है. इसपर दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद जज ने बेल खारिज कर दिया है.
आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के ऊपर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव के फुलवारी में स्थित 42 कट्ठा जमीन के मामले में बीते 6 अक्टूबर को जमीन मालिक अभिषेक कुमार उर्फ जिमी के द्वारा फोन पर धमकी देने और गोलीबारी के मामले में हुसैनगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था. तीन दिन पहले ओसामा शहाब को राजस्थान के कोटा में 151 के तहत कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया. राजस्थान पुलिस ने इसकी सूचना हुसैनगंज पुलिस को दी. तब हुसैनगंज पुलिस कोटा जाकर ओसामा को अपने साथ लाई है.
मामले में ओसामा शहाब के वकील ने कहा कि जिस जमीन के बाउंड्री तोड़ने एवं गोलीबारी का आरोप लगाया गया है उस मामले में ओसामा शहाब नहीं हैं. जमीन सलमान नाम के व्यक्ति की है जमीन पर उसका बांउड्री भी है. वह लगातार नापी की बात कह रहा है. लेकिन मापी नहीं कराई गई. ओसामा के वकील ने कहा कि कुछ धाराओं को लेकर कोर्ट ने जमानत नहीं दी हम जिला अदालत में अपील करेंगे हमें उम्मीद है कि वहां हमे बेल मिल जाएगा.
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