एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान समीक्षात्मक बैठक, दवा दुकानों पर कड़ी निगरानी

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अशोक  वर्मा
मोतिहारी : पूर्वी चम्पारण जिले में “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान के संयुक्त कार्य योजना को प्रभावी ढ्ग से लागू करने हेतु नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण की अध्यक्षता मे समीक्षा बैठक का आयोजन जिला बाल सरक्षण ईकाई द्वारा किया गया।
सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा बताया गया कि इस कार्य योजना को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), संबंधित मंत्रालयों एवं अन्य हितधारक जैसे राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी) एम्स, सैनिक स्कूल- रक्षा मंत्रालय, एनसीसी और सीडीएससीओ- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा तैयार किया गया है.
 इसका मुख्य उद्येश्य “बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम तथा अवैध तस्करी पर रोक” से संबंधित है.
साथ ही ” जिले में बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की दिशा में आदर्श बदलाव लाने के लिए विभिन्न प्राधिकरण तथा विभाग द्वारा किए गए प्रयासों को सुव्यवस्थित करने से संबंधित है ।
 इसके अलावा, एक समयबद्ध तरीके से  बच्चों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर करने और स्कूलों/ शैक्षिक और बाल देखभाल संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए तथा बच्चों द्वारा नशे के रूप में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ और अन्य प्रकार के सामान के रोक हेतु संबंधित विभागों से समीक्षा की गई तथा संबंधित हितधारकों को उन्मुख किया गया और प्रावधान को लागू करने पर उठाए गए कदमों को जानकारी प्राप्त की गई . साथ ही अपर समाहर्त्ता सह नोडल पदाधिकारी द्वारा बच्चों को नशीली दवाओ तथा नशा के रूप में   बेचे जाने वाले पदार्थ तथा अन्य सामाग्री की अवैध विक्री किये जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कारवाई का निदेश भी दिया गया तथा सभी पदाधिकारियो को कार्ययोजना का अक्षरश:
 अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन एक सप्ताह में भेजने का निदेश दिया गया।
निगरान Schedule ‘H’ और ‘X’ ड्रग्स विक्री की बढेगी निगरानी
” एक युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी मेडिकल एवं फार्मसी स्टोर्स पर Schedule ‘H’ और ‘X’ ड्रग्स की विक्री की निगरानी हेतु CCTV कैमरा अधिष्ठापित कराने हेतु निदेश प्राप्त है
   उक्त के आलोक में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 133 के तहत जिलापदाधिकारी महोदय द्वारा भी 27 सितम्बर 2023 को आदेश निर्गत किया गया है तथा निदेश दिया गया है कि जिन मेडिकल एवं फार्मसी स्टोर्स पर CCTV कैमरा अधिष्ठापित नही है, एक महीने के अंदर अधिष्ठापन करना सुनिश्चित करेंगे
  CCTV फुटेज की जाँच आवश्यकतानुसार जिला औषधि नियंत्रक तथा बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी द्वारा की जाएगी.
विद्यालयों में बनाये जाएँगे प्रहरी क्लब
इस क्लब का उद्देश्य बच्चों के लिए बने स्कूलों/ शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के बीच नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के उपयोग की रिपोर्टिंग और रोकथाम करना होगा
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