मुजफ्फरपुर कोर्ट में नीतीश के खिलाफ परिवाद दायर, 16 सितंबर को होगी सुनवाई

3 Min Read

मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त समेत बिहार के सभी जिले के उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में परिवादी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून वर्ष 2016 से लागू है। उसके बावजूद सरकार के गलत नीति एवं सिस्टम की लापरवाही से बिहार के सभी जिलों में धड़ल्ले से अवैध देसी और विदेशी शराब बिक रही है। परिवाद करने वाले का कहना है कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार अबतक 243 लोगों की मौत हो चुकी है

शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी पूरे बिहार में जहरीली शराब भी बेची जा रही है। जिसे पीने से बिहार के सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। न्यायालय ने परिवाद स्वीकार कर लिया है। सुनवाई की अगली तिथि 16 सितंबर मुकर्रर की गई है।

बता दे कि शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में बिहार के मौख्य मंत्री नीतीश कुमार, उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल, मुजफ्फरपुर के उत्पाद अधीक्षक संजय राय समेत बिहार के सभी जिलों के उत्पाद अधीक्षक के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है।

परिवाद अधिवक्ता सुशील कुमार के द्वारा दायर किया गया है। परिवाद में परिवादी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून वर्ष 2016 से लागू है। उसके बावजूद सरकार के गलत नीति एवं सिस्टम की लापरवाहिसे बिहार के सभी जिलों में धड़ल्ले से अवैध देसी और विदेशी शराब बिक रही है। जिसे बिहार के वैसे अल्चोहोलिक लोग पी रहे है, जिन्हे नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व राज्य में शराब नीति बनाकर गली गली में शराब की लाइसेंसी दिलाने खुलवाया।

साथ ही प्रति दुकान के हिसाब से कोटा तय कर संबंधित दुकान के क्षेत्र के लोगों को तय मात्रा में शराब पिलवाकर शराब का आदि बनाया गया। बिहार में नशामुक्ति के लिए बगैर जागरूकता अभियान चलाए, अचानक वर्ष 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर दिया। शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी पूरे बिहार में रोक-टोक देसी एवं विदेशी शराब, जिसमें जहरीली शराब भी बेची जा रही है। जिसे पीने से बिहार के सैकड़ों लोगों की मृत्यु, हजारों लोग शारीरिक रूप से दिव्यांग हो चुके हैं, एवं प्रतिदिन हो रहे हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में प्राप्त जानकारी के अनुसार जहरीली शराब की बिक्री जारी है, जिसे पीने पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे बिहार में कुल 243 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से हुई है। सरकारी आंकड़ों के अलावा बिहार में इक्का-दुक्का प्रतिदिन जहरीली शराब के सेवन से मृत्यु हो रही है।

34
Share This Article
Leave a review

Leave a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *