बिहार की महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपये, जानें किसे मिलेगा लाभ

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बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ (Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana) के तहत नए आवेदन और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  (2 मार्च 2026) के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए भारी वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

नीतीश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए महिलाएं लघु उद्योग, बुनाई, सिलाई, प्रोसेसिंग यूनिट या कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं।

1. योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका वित्तीय ढांचा है। लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है:

अनुदान (Subsidy): कुल राशि का 50% यानी 5 लाख रुपये सरकार की ओर से अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, जिसे वापस नहीं करना होगा।

ऋण (Loan): शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त (0% Interest) ऋण के रूप में दिए जाते हैं।

पुनर्भुगतान (Repayment): इस ऋण को व्यवसाय शुरू होने के बाद 84 समान किश्तों (7 साल) में वापस करना होता है।

2. कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

आवेदिका बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

शैक्षिक योग्यता: कम से कम इंटरमीडिएट (12वीं पास), आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक या समकक्ष डिप्लोमा होना अनिवार्य है।

आवेदक की श्रेणी: यह योजना विशेष रूप से एससी/एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अलग-अलग श्रेणियों में उपलब्ध है।

3. जरूरी दस्तावेज (Important Documents)

आवेदन के समय आपके पास ये दस्तावेज तैयार होने चाहिए:

आधार कार्ड और पैन कार्ड।

जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र।

इंटरमीडिएट या उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।

बैंक स्टेटमेंट/कैंसिल चेक।

पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर।

4. आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएं।

अपना पंजीकरण (Registration) करें और लॉग-इन आईडी प्राप्त करें।

आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी और प्रस्तावित बिजनेस प्रोजेक्ट की जानकारी भरें।

सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

आवेदन जमा होने के बाद, उद्योग विभाग द्वारा कंप्यूटरीकृत रैंडम लॉटरी (Random Sampling) के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। चयनित महिलाओं को सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण (Training) भी दिया जाता है ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें।

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