अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो 2026 के टोल नियम आपके लिए राहत लेकर आ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) के नियमों के तहत, ऐसे स्थानीय निवासियों को उस विशेष हाईवे स्ट्रेच पर टोल में छूट या पूरी तरह छूट मिल सकती है, बशर्ते तय शर्तें पूरी हों।
एनएचएआई के अनुसार, टोल प्लाजा से 20 किमी के भीतर रहने वाले वाहन मालिक हर बार टोल नहीं चुकाते। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो काम, पढ़ाई या अन्य रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बार-बार उसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं और जिन पर बार-बार टोल का बोझ पड़ता है।
मासिक पास किन वाहनों को मिलता है?
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