03-पूर्वी चंपारण एवं 04-शिवहर लोकसभा निर्वाचन के लिए 29. अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना, छठे चरण में पूर्वी चंपारण एवं शिवहर लोकसभा के लिए 29 अप्रैल के अधिसूचना के साथ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी ।

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अशोक वर्मा
मोतिहारी : पूर्वी चंपारण लोकसभा के निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण तथा  शिवहर लोकसभा के निर्वाची पदाधिकारी जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण हैं। पूर्वी चंपारण के नामांकन अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण के कार्यालय पोस्ट में तथा शिवहर लोकसभा के लिए नामांकन जिलाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में लिया जाएगा। नाम निर्देशन की प्रक्रिया 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रारंभ हो जाएगी जो 6 मई 2024 (सोमवार) तक चलेगी। सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम निर्देशन का कार्य स्थगित रहेगा। 07 मई 2024 को स्क्रुटनी की तिथि निर्धारित है जबकि अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 9 मई 2024 (गुरुवार) निर्धारित है।
     आज डॉ राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में जिलाधिकारी की उपस्थिति में नाम निर्देशन कोषांग में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन निर्धारित तिथियों को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक लिया जाएगा। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को निर्धारित कक्ष में अपराह्न 3:00 बजे तक पहुंच जाने वाले सभी व्यक्ति का नामांकन प्राप्त किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के उम्मीदवार को एक प्रस्तावक, गैर मान्यता प्राप्त किंतु पंजीकृत राजनैतिक दल के उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक तथा निर्दलीय उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक होने चाहिए। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को जाने की अनुमति रहेगी तथा अधिकतम पांच व्यक्ति ही निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जाएंगे।
 अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक अधिकतम चार एवं न्यूनतम एक सेट में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। प्रथम नामांकन पत्र के साथ जमा राशि का नाजीर रसीद/ चालान की मूल प्रति संलग्न होना जरूरी है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी ₹25000 एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए जमा राशि 12500 रुपए निर्धारित है। अभ्यर्थी को आदर्श आचार संहिता से संबंधित आयोग के अद्यतन निर्देश की प्रति देनी होगी।अभ्यर्थी की उम्र स्क्रुटनी की तिथि को 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए वही व्यक्ति नामांकन कर सकेगा। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि को 3:00 बजे अपराह्न तक नाम वापसी ली जा सकती है। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी एवं सभी को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान सभी तरह के प्रपत्रों की जांच करने एवं निर्धारित शेड्यूल का अक्षरश: अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त पूर्वी चंपारण, अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण, नगर आयुक्त नगर निगम मोतिहारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी,सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर एवं अन्य पदाधिकारी तथा कर्मीगण उपस्थित थे।
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