- 77.87 लाख रुपये के भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, बेलिफ को 24 अगस्त तक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
रामगढ़:भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि के भुगतान से जुड़े एक मामले में रामगढ़ की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों और सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश जारी किया है। न्यायालय का यह आदेश करीब 77.87 लाख रुपये की बकाया मुआवजा राशि की वसूली को लेकर जारी किया गया है। आदेश के बाद जिला प्रशासन में हलचल तेज हो गई है।
77 लाख 87 हजार 545 रुपये से अधिक की राशि बकाया
मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 105/2009, लैंड एक्विजिशन केस संख्या 07/2002-03 तथा लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 83/2017 से संबंधित है। न्यायालय के अनुसार वर्ष 2012 में पारित अवार्ड के तहत प्रभावित रैयतों और याचिकाकर्ताओं को निर्धारित मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था।
लेकिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के अनुसार अब तक लाभार्थियों को 77,87,545.12 रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए ही अदालत ने कुर्की वारंट जारी किया है।
सरकारी वाहनों समेत चल संपत्तियों पर कुर्की की तलवार
अदालत के आदेश के अनुसार उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहनों सहित अन्य चल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए न्यायालय ने बेलिफ को आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।
24 अगस्त तक कोर्ट में देनी होगी रिपोर्ट
न्यायालय ने बेलिफ को कुर्की वारंट का निष्पादन कर इसकी कार्रवाई रिपोर्ट 24 अगस्त 2026 तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कुर्की वारंट 18 अगस्त 2026 को जारी किया गया।
पुराना मुआवजा विवाद, अब अदालत ने दिखाई सख्ती
भूमि अधिग्रहण से प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान से जुड़े इस पुराने मामले में लंबे समय से राशि के भुगतान का मुद्दा चला आ रहा है। अब अदालत द्वारा कुर्की का आदेश जारी किए जाने के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 77.87 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकारी संपत्तियों की कुर्की का आदेश जिला प्रशासन के लिए गंभीर न्यायिक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
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