लोक शिकायत निवारण अधिनियम द्वारा कुल 74 मामलों की सुनवाई की गई

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गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 74 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया है। मोहम्मद चांद साह उर्फ परचून, टेकरी के द्वारा वार्ड नंबर 4 में नल जल योजना के ठेकेदारी के द्वारा अधूरा एवं घाटिया कार्य कर सरकारी राशि के गलत प्रयोग के संबंध में परिवाद दायर किया गया था । इस सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा का सही ढंग से नहीं करने के कारण कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, टेकारी, एवं कनीय अभियंता के ऊपर 2500-2500 रुपये दंड अदिरोपित किया गया एवं कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है।अजय कुमार, खिजरसराय के द्वारा सिंचाई के लिए कृषि कनेक्शन एवं विद्युत का उपयोग नहीं करने के कारण के बाद भी अधिक बिजली बिल आने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। इस मन में सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, खिजरसराय को कनेक्शन को हटा लेने हेतु निर्देशित किया गया है।शोभा कुमारी, इमामगंज के द्वारा आवास योजना में नाम रहने के बाद भी आवास योजना का ला नहीं मिलने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। इस संबंध में सुनवाई के कर्म में जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, इमामगंज को अपने आपने स्तर से स्वयं जॉच करते हुए नियमानुसार आगे की करवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है‌ पवन कुमार सिंह, बिसार रोड, गया कि द्वारा अपने जमीन का सीमांकन करने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी के द्वारा परिवादी को सक्षम न्यायालय जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
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