फेक न्यूज़ एवं पेड न्यूज पर नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन सख्त

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बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर  जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि बिना एमसीएमसी प्रमाणन के कोई राजनीतिक विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अथवा सोशल मीडिया में प्रसारित नहीं किया जाए। उन्होंने कहा है कि मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण से निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं जिम्मेदार रिपोर्टिंग की अपेक्षा की जाती है।
सोशल मीडिया पर प्रकाशित प्रत्येक समाचार सामग्री के सत्यापन की जिम्मेवारी संबंधित प्रकाशक की होती है इसलिए किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पूर्व उसकी सत्यता की पूरी जांच अवश्य कर ली जाए तथा फेक न्यूज से संबंधित मामलों में विशेष सावधानी एवं संवेदनशीलता बरती जाए।
जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में प्रचारात्मक समाचार या सामग्री का प्रसारण करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचनायें अत्यंत तीव्र गति से प्रसारित होती हैं अतः केवल सत्य, प्रामाणिक एवं निष्पक्ष समाचार ही साझा किए जाएं।
बिहार विधानसभा निर्वाचन के अवसर पर जिला में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है। बिना इस सेल के सर्टिफिकेशन के कोई भी सोशल मीडिया चैनल या पोर्टल किसी राजनीतिक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनी रहे। उन्होंने कहा है कि  पेड न्यूज़ अथवा फेक न्यूज़ से संबंधित कोई शंका हो तो जिला स्तर  पर गठित एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी/जिला जनसंपर्क पदाधिकारी से संपर्क कर स्पष्टीकरण प्राप्त की जा सकती है और बिना प्रमाणन के कोई भी राजनीतिक समाचार का प्रकाशन नहीं किया जाना है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग निष्पक्ष, तथ्यपरक एवं जनहितमुखी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की पक्षपात पूर्ण या छवि निर्माण करने वाली सामग्री से बचना ही लोकतांत्रिक पत्रकारिता की सच्ची भावना है।

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