लोक शिकायत निवारण अधिनियम द्वारा 20 मामले की सुनवाई जिलाधिकारी ने की

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गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 20 मामलों की सुनवाई की गई है ।जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया है।सुनैना देवी, पति- धर्मेंद्र मांझी ग्राम -चौहान, थाना- टनकुप्पा के बाद में परवाना से प्राप्त भूमि पर अवैध दखल कब्जा को मुक्त करने एवं ऑनलाइन जमाबंदी संधारित करने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया की  अभियान बसेरा के तहत दखल दिहानी के तहत कब्जा दिलाये गे।वही अनिता कुमारी, ग्राम – हमजापुर, शेरघाटी थाना -आमस के द्वारा  3 डिसमिल भूमि बंदोबस्त करने के संबंध में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा निदेश  दिया गया कि दो सप्ताह के अंदर भूमि बंदोबस्त करते हुए परवाना निर्गत करेंगे।
विनोद मिस्त्री, ग्राम-पण्डारडीह , बोधगया के द्वारा परवाना के माध्यम से प्राप्त भूमि को ऑनलाइन लगान आदतन करने के संबंध में वाद दायर किया गया था। सुनवाई  के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अपर समाहर्ता, गया परवाना सत्यापन कर नियम अनुसार आगे  की कार्रवाई करेंगे।
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