मोटर वाहन दुर्धटना में पीड़ित परिवार को दिया गया मुआवजा

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गया।बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमण्डलीय, गया द्वारा दिनांक-06.08 को पारित आदेश के आलोक में वाहन स्वामी अनिल कुमार द्वारा आवेदिका चिन्ता देवी को पाँच लाख रूपये का भुगतान किया गया है। चिन्ता देवी के पति-मुनारिक यादव उर्फ मुन्द्रिका यादव की मृत्यु सड़क दुर्घटना में 27.05.2022 हो गयी थी। उनके द्वारा न्यायाधिकरण में मुआवजा हेतु आवेदन किया गया था। न्यायाधिकरण के सचिव  आकाश की उपस्थिति में आवेदिका को चेक प्रदान किया गया है । न्यायाधिकरण के अध्यक्ष  अशोक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित के परिजनों को त्वरित मुआवजा दिलवाने के दृष्टि से परिवहन विभाग द्वारा राज्य में कुल सात प्रमण्डलीय स्तरिय मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा हेतु ऑनलाईन आवेदन। https://accidentclaim.bihar.gov.in पर किया जा सकता है।
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