कनीय अभियंता क्षेत्र में किसानों से संपर्क कर योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रेरित करें : जिलाधिकारी

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 मोतिहारी। अपने कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल मोतिहारी को निर्देश दिया की विभाग में उपलब्ध कनीय अभियंताओं को फील्ड में भेजें जो किसानों से संपर्क कर उन्हें योजना के बारे में बताएं और अधिक से अधिक किसानों को इसके लिए प्रेरित करें। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना अंतर्गत किसान के नाम से एलपीसी का होना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी से भी संपर्क किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य में प्रगति लाने के लिए जिला स्तर पर सतत अनुश्रवण हेतु एक टीम गठित कर दैनिक पर्यवेक्षन  कराई जाए।
    एलपीसी के प्राप्त आवेदन के बारे में बताया गया कि छौड़ादानो प्रखंड में तीन, सुगौली में पांच और कोटवा में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
  कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना अंतर्गत इच्छुक किसानों को 1200 रू प्रति मीटर की दर से भुगतान किए जाने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसान को 50%, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के किसानों को 70% तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 80% अनुदान का दर सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है।
    उन्होंने बताया कि इस योजना में संबंधित किसानों को न्यूनतम 15 मीटर एवं अधिकतम 70 मीटर बोरिंग गहराई के नलकूपों पर ही अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।
  कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इस योजना में इच्छुक किसानों के बोरिंग करने के उपरांत नलकूप में मोटर पंप के लिए भी सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। 02 एचपी मोटर पंप के लिए कुल राशि 20000 निर्धारित है जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 10000, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के किसान को 14000 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान को 16000 रुपए का अनुदान देय है। O3 एचपी मोटर पंप के लिए कुल 25 000 की राशि निर्धारित है जिसमें सामान्य वर्ग को 125 00, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को 17500 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जन वर्ग के किसन को ₹20000 का अनुदान दे है। इसी प्रकार 05 एचपी मोटर पंप के लिए कुल 30000 की राशि निर्धारित है जिसमें सामान्य वर्ग के किसान को 15000, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के किसन को ₹21000 तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान को ₹24000 का अनुदान देय है।
 समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में प्रगति लाने के लिए कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल मोतिहारी तथा उपस्थित सभी कनीय अभियंताओं को निर्देश दिया गया।
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