11  अवैध राशन कार्डधारियों से वसूल की जाएगी 10 लाख 79 हज़ार 522 रुपए की राशि 

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  • अयोग्य राशन कार्ड धारीयों के विरुद्ध चलाया गया जांच अभियान
  • अवैध रूप से उठाव किए गए राशन की राशि ब्याज समेत की जाएगी वसूली।
  • प्रखंड/नगर निकाय, पंचायत/शहरी वार्ड एवं जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी आयोजित : डीसी चंदन कुमार
रांची: उपायुक्त रामगढ़  चंदन कुमार के निर्देशानुसार रामगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती रंजीता टोप्पो के द्वारा सोमवार को अवैध राशन कार्ड धारीयों के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया।
जांच अभियान के दौरान कार्ड धारी फुटकी देवी, गुड्डू पोद्दार, लखी देवी, वीना देवी, संगीता देवी, कौलेश्वरी देवी, सीमा देवी, हलधर महतो, बिना देवी, बकाउल्लाह एवं संध्या देवी राशन कार्ड अहर्ता के अनुरूप अयोग्य पाए गए। जिसके उपरांत सभी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 12% व्याज के साथ जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा चलाए गए जांच अभियान के दौरान उपरोक्त कुल 11 लोगों से कुल 1 लाख 15 हज़ार 663 रुपए की ब्याज राशि सहित 10 लाख 79 हज़ार 522 रुपए की राशि वसूल की जाएगी।
उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार ने प्रखंड/नगर निकाय, पंचायत/शहरी वार्ड एवं जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती रंजीता टोप्पो को दिया है। उक्त सतर्कता समितियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में तथा किसी अनाचार या निधियों के  दुर्रविनियोग के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करेंगे।
अयोग्य  लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान
(i) वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अंत्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अंतर्गत आते हो अर्थात वैसे परिवार जो इस यथोक्त श्रेणी के कार्ड योग्यता नहीं रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेंडर अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने एवं खाद्यान्न का उठाव करने पर आग्रेतर कंडिका के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
(ii) अभी कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन निर्धारित अपवर्जन मानको के अंतर्गत आता है अथवा वह गलत सूचना देते हुए अंत्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है, तो उनके विरुद्ध निम्नांकित कार्रवाई की जाएगी।
(क) आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
(ख) लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू- राजस्व के बकाए के सदृश्य  बाजार दर पर 12% प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूल की जाएगी।
(ग) यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/पराक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका/ न्यास इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उसे पर विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी।
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