अशोक वर्मा
मोतिहारी : पिपरा कोठी प्रखंड के दक्षिणी ढेकहा पंचायत स्थित बेला टाल मुसहर टोला में महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग यूनिसेफ के सहयोग से बाल रक्षा भारत सेव द चिल्ड्रेन द्वारा संचालित उड़ान परियोजना अंतर्गत बाल विवाह के रोकथाम एवं निषेध अभियान हेतु किशोर समूह तथा सामुदायिक बैठक की गई। यह बैठक उड़ान परियोजना, बाल विकास परियोजना पिपरा कोठी व जीविका पिपरा कोठी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस बैठक में उड़ान परियोजना के जिला समन्वयक हामिद रजा ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह में शामिल सभी लोगों पर प्राथमिक की दर्ज की जाती है तथा 2 साल जेल और एक लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान है। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के भी प्रयोग करने की बात की गई। उन्होंने वार्ड स्तर पर बाल विवाह निषेध के लिए सूचना तंत्र विकसित कर बाल विवाह रोकने के लिए पहल पर जोर दिया। इस बैठक में बच्चों के मुख्य चार अधिकार को विस्तृत रूप से बताया गया। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका नीरा गुप्ता के द्वारा मस्तिष्क ज्वर चमकी बुखार से बचाव के उपाय बताए गए। इस बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम से यूनिसेफ द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए बनाए गए धारावाहिक आधा फुल भी दिखलाया गया। इस बैठक में बाल विवाह नही करने के लिए शपथ भी दिलाए गए। इस बैठक में उड़ान परियोजना के प्रखंड समन्वयक जितेंद्र कुमार सिंह, विकास मित्र गुड़िया कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका नीरा गुप्ता,समाजसेवी लालू माझी सहित बड़ी संख्या बच्चे और उनके अभिभाक मौजूद थे।
