निर्वाचन के सभी कार्य महत्वपूर्ण, किसी भी कार्य को हल्के में नहीं ले पदाधिकारी – जिलाधिकारी

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के द्वारा समाहरणालय स्थित डॉ राजेन्द्र प्रसाद भवन के सभागार में लोक सभा निर्वाचन-2024 के सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने को लेकर जिला के सभी प्रखण्ड विकास पवाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी ने एक-एक कर सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से फिल्ड में चल रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। डीएम ने कहा कि कौन सी कार्य किस समय करनी है इसका पूरा डीटेल्स दिया गया है जो बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए।
        जिलाधिकारी ने कहा कि 03-पूर्वी चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 04-शिवहर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी, जिस दिन से नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिला करने की अंतिम तिथि 06.05.2024 निर्धारित है। 07 मई को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र का कोई भी (कॉलम) अपूर्ण या बिना भरा हुआ नही होना चाहीए। अगर कोई कॉलम अपूर्ण है तो तुरंत संबंधित उम्मीदवार को सूचना देनी होगी और समीक्षा की तिथि के पहले अगर इसे पूर्ण नहीं कराया गया है तो नामांकन रद्द करनी होती है। जो पदाधिकारी नामांकन सेल में हैं इसकी पूर्ण तैयारी कर लेंगे। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 09.05.2024 निर्धारित है। इसके तुरंत बाद प्रपत्र 7A में अभ्यर्थी सूची बनेगी। इसमे कोई भी चूक नही होनी चाहिए।
       जिलाधिकारी ने कहा कि प्रपत्र 7A तैयार होने के साथ ही पोस्टल बैलट के लिए प्रपत्र 12-D में आवेदन प्राप्त किया जाएगा जिसकी अंतिम तिथि अधिसूचना जारी होने के पाँच दिन बाद अर्थात 03.05.2024 निर्धारित है। उन्होंने कहा कि सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को पर्याप्त संख्या में प्रपत्र 12-D उपलब्ध कराया गया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य नामांकन की अंतिम तिथि अर्थात 06.05.2024 तक किया जाएगा। इसके बाद सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान केन्द्र का नाम और कुल मतदाताओं की संख्या पीले बोर्ड पर काले रंग से अंकित करानी होगी। मतदान की तिथि से पाँच दिन पहले मतदाता पर्ची का वितरण बीएलओ के माध्यम से डोर टू डोर करानी होगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के अस्वस्थ मतदाता, दिव्यांगजन एवं आवश्यक सेवा से जुड़े व्यक्ति एवसेन्टी बोटर्स की श्रेणी में आते हैं। उनके आवेदन के आधार पर इनकी सूची अलग बनेगी और बैलेट पेपर के द्वारा उनके घर पर जाकर वोटिंग करायी जायेगी। इसके लिए जिला स्तर पर टीम बनेगी। मतदाता सूची में इनको एवसेन्टी वोटर के रूप में चिन्हित किया जायेगा ताकि ये लोग मतदान केन्द्र पर वोटिंग नहीं कर सकें। इसकी पूरी तैयारी कर लेनें का निदेश दिया गया।
     जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम रेण्डेमाइजेशन के बाद ईवीएम को विधान सभा वार अलग-अलग किया जायेगा। मतदान की तिथि से 10 दिन पहले ईवीएम पूर्ण सुरक्षा में सभी 10 डिस्पैच सेन्टर पर जाएगा जहाँ उसकी पूर्ण पारदर्शिता के साथ कमिशनिंग करायी जाएगी। वहाँ से मतदान की तिथि से एक दिन पूर्व इवीएम मतदान केन्द्र पर सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए भेजी जाएगी। मतदान केन्द्र पर ईवीएम के पहुँचने से पहले वहाँ फोर्स की उपस्थिति सुनिश्चित करानी होगी। मतगणना मोतिहारी स्थित एम एस कॉलेज में करायी जाएगी जहाँ विधान सभा वार स्ट्रॉग रूम एवं मतगणना कक्ष चिन्हित कर दिया गया है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को स्ट्रॉग रूम एवं मतगणना कक्ष आज ही देख लेने का निदेश दिया गया।
      जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान के बाद आने वाले ईवीएम एवं प्रपत्रों को रिसिव करने वाले सभी कर्मियों को अच्छे से प्रशिक्षण देना होगा ताकि सामग्री रिसिव करते समय वे लोग धर्य का परिचय दें। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को मतदान केन्द्र पर पीठासीन द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी रखनी होगी ताकि मतदान के दिन भ्रमण के दौरान पीठासीन के द्वारा सही तरीके से कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जानकारी चल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी वेहतर समन्वय के साथ कार्य करें और निर्वाचन के किसी कार्य को हल्के में नहीं लें।
    इस अवसर पर उप विकास आयुक्त एवं नगर आयुक्त नगर निगम मोतिहारी के द्वारा सभी  को ट्रेनिंग दी गई और ईवीएम वीवीपैट का हैंड्स ऑन कराया गया। बैठक में सभी 12 विधान सभाओं के सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
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