मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है जहां एक नाबालिंग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दे कि यह पुरा मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है जहां 14 जून 2020 को घर से चूड़ी खरीदने निकली नाबालिग को उसी के परोस में रहने वाले युवक ने अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म करने के बाद नाबालिंग की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद नाबालिंग के शव को फेंक दिया गया था। वही इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट वन ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी रवि रजक को लगभग 4 साल ट्रायल के बाद विशेष अदालत ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 20 हजार जुर्माना भी लगाया है। वहीं, पीड़ित पक्ष को अदालत ने सरकारी फंड से तीन लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
आपको बता दे कि नाबालिंग के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या के मामले में किशोरी के पिता ने अहियापुर थाना में 15 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में अहियापुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
जिसके लगभग 4 वर्ष के बाद मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट से पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। आरोपी को कोर्ट ने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसके ऊपर 20 हजार रुपए का अर्थ दंड के साथ पीड़ित परिवार को भी तीन लाख रुपए सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है।
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