मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वीआईपी के संतोष निषाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर अपराधीक मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराते हुए उनकी पार्टी भारत सार्थक पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव छाप का दुरुपयोग करने और चिन्ह को वापस करने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की मांग की है। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
आपको बता दे कि अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, जिसका नाम है भारत सार्थक पार्टी। सुधीर कुमार ओझा का दावा है कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को नाव छाप चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया है। अधिवक्ता का आरोप है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र के शेखपुरा में तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने जो सभा की, उसमे मंच पर नाव चुनाव चिन्ह लगा हुआ था। यह जानबूझकर भारत सार्थक पार्टी को बदनाम करने का प्रयास है।
सुधीर ओझा ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उनकी पार्टी को नाव चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ तब वीआईपी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने उनको फोन कर आर्थिक लालच देते हुए उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह वापस करने का दबाव बनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर भी मुकेश सहनी ने चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग किया था।
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