विश्व तंबाकू निषेध दिवस- मुँह के कैंसर सहित अन्य बीमारियों से बचने के लिए न करें तंबाकू का सेवन- डॉ पीके सिन्हा

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  • तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है 
  • विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तम्बाकू सेवन नहीं करने की स्वास्थ्य कर्मियों ने ली शपथ 
मोतिहारी। जिले के सदर अस्पताल समेत कई  स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को जागरूक करते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मनाया गया। गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ पीके सिन्हा ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बैनर, पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं व आम लोगों के द्वारा तम्बाकू का सेवन किया जाना बेहद खतरनाक है। इससे मुँह के कैंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है। इसलिए इन सभी  बीमारियों से बचने के लिए  तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। सदर अस्पताल के एनसीडी सेल एवं ओपीडी में विशेष रूप से कैंसर की स्क्रीनिंग की गईं। जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मुंह, दांत एवं ओरल कैंसर की जाँच करते हुए डॉ शालिनी  द्वारा तम्बाकू का उपयोग न करने की सलाह दी गईं।
तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है:
सिविल सर्जन डॉ अंजनी कुमार ने बताया कि हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाकर लोगों तक तम्बाकू का सेवन न करने का सन्देश पहुंचाया जाता है। इस मौके पर  तम्बाकू कर सेवन न करने की शपथ डॉ, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों ने ली। उन्होंने बताया कि  तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। युवा, मजदूर वर्ग व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी धूम्रपान जैसे- बीड़ी, सिगरेट, का उपयोग करतीं हैं। जिसके कारण फेफड़े, गले, दांत, प्रभावित होते हैं। वहीं लोगों को इन चीजों की लत भी हो जाती है। उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन करने वाली महिला या पुरुषों में टीबी होने का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। टीबी से होने वाली मृत्यु भी 3 से 4 गुना अधिक होती है। तंबाकू सेवन से कैंसर के साथ ही टीबी की बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहती है।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना:
तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन पर 01 से 05 वर्ष तक की कैद एवं 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना देय है।18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तंबाकू पदार्थ बेचने पर 200 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बिना चित्रित या पैकेट के 85% भाग पर मुख्य रूप से न छपे वैधानिक चेतावनी के तंबाकू पदार्थ बेचने के जुर्म में 2 से 5 साल की कैद और 1000 से 10000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मौके पर होमी भाभा कैंसर  संस्थान की डॉ शालिनी चौधरी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के साइकोलोजिस्ट उत्कर्ष उज्जवल, चाँदसी कुमार, मधु कुमारी, पूनम कुमारी, अभिषेक कुमार व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे।
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