पटना। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश दे दिया है. इससे पहले SC ने बिहार में विधान परिषद उपचुनाव का परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई थी.
इधर कोर्ट के फैसले के बाद सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा- ‘सत्यमेव जयते’कोर्ट ने लालू प्रसाद के करीबी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के बिहार विधान परिषद के फैसले को रद्द कर दिया.सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो MLC बने रहेंगे.सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनील सिंह की टिप्पणी अशोभनीय थी, लेकिन उसकी तुलना में सज़ा बहुत ज्यादा है
