पानी के लिए रेस्टोरेंट पर एक करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

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उत्तर प्रदेश के नोएडा में पानी को लेकर कुछ रेस्टोरेंट और होटल पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना नोएडा प्राधिकरण ने लगाया है. बताया जा रहा है कि ये सभी होटल और रेस्टोरेंट किचन से निकले पानी को बिना शोधित किए हुए सीधा सीवर लाइन और ड्रेन में डाल रहे थे. इसके चलते सिवर लाइन और ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं होने लगी हैं. नोएडा प्राधिकरण ने सभी होटल और रेस्टोरेंट से जल्द जुर्माने की राशि को जमा कराने के लिए कहा है.

जानकारी के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण को शहर में लगातार ड्रेन और सीवर लाइन बंद होने की शिकायतें मिल रही थीं. इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने शहर के कई रेस्टोरेंट और होटल में अभियान चलाकर वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट को चेक किया. इस दौरान लगभग 40 होटल और रेस्टोरेंट ऐसे मिले, जिनके द्वारा अपने किचन का चिकनाईयुक्त गंदा पानी शोधित किए बिना सीधे सीवर लाइन या ड्रेन में डाला जा रहा था. इसी कारण सीवर लाइन और ड्रेन जाम हो रहे हैं.

नोएडा प्राधिकरण ने इन सभी रेस्टोरेंट और होटल को 15 दिन के अंदर स्थिति ठीक करने का नोटिस दिया. लेकिन प्राधिकरण ने जब 15 दिन बाद जांच की तो पता चला कि नोटिस जारी किए जाने के बाद केवल 5 होटल और रेस्टोरेंट का वेस्ट वॉटर मैनेजमेंट दुरुस्त किया गया है. इसके अलावा बचे हुए 35 रेस्टोरेंट और होटल द्वारा अभी भी गंदा पानी ऐसे ही सीवर में डाला जा रहा है. इसके चलते प्राधिकरण ने इन सभी 35 होटल और रेस्टोरेंट पर लगभग 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है.

जानें किन रेस्टोरेंट और होटल पर लगा जुर्माना

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इसे लेकर क्या कहता है नियम?

नियमों के मुताबिक, चिकनाई युक्त गंदा पानी सीधे सीवर या नाले में नहीं बहाया जा सकता. इसे ETP और ग्रीस ट्रैप के माध्यम से शोधित करने के बाद ही सीवर लाइन में बहाया जा सकता है. इसके लिए सभी रेस्टोरेंट और होटल को प्राधिकरण ने निर्देशित किया है. साथ ही रेस्टोरेंट के किचन में ग्रीस ट्रैप भी लगवाने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि सीवर और नालियों की आवेरफ्लो की समस्या का समाधान हो सके.

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