- झारखंड सरकार की मुआवजा योजना से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक सहायता
- संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में करना होगा आवेदन
- रामगढ़ जिला प्रशासन ने पात्र पीड़ितों एवं परिजनों से योजना का लाभ उठाने की अपील की
रामगढ़:सड़क दुर्घटनाओं में वाहन की टक्कर मारकर फरार हो जाने (हिट एंड रन) के मामलों में पीड़ितों एवं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार ने मुआवजा योजना लागू की है। इस योजना के तहत हिट एंड रन की घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर पीड़ित को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। जिला प्रशासन, रामगढ़ ने आम नागरिकों से इस योजना की जानकारी रखने और पात्रता के अनुसार इसका लाभ उठाने की अपील की है।
परिवहन विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 162, दिनांक 18 अप्रैल 2022 के अनुसार हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों को निर्धारित मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। हिट एंड रन का मामला उस स्थिति को माना जाता है, जब किसी वाहन से सड़क दुर्घटना होती है और वाहन चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाता है। ऐसी घटनाओं में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
मुआवजे के लिए अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना में घायल व्यक्ति अथवा मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिजन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ दुर्घटना एवं पीड़ित से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
गंभीर रूप से घायल होने पर इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
हिट एंड रन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे।
1. संबंधित थाने से प्राप्त एफआईआर की छायाप्रति।
2. चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट।
3. पीड़ित का आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र।
4. संबंधित बैंक खाते की छायाप्रति।
दुर्घटना में मृत्यु होने पर जमा करने होंगे ये कागजात
हिट एंड रन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को मुआवजे के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
1. संबंधित थाने से प्राप्त एफआईआर की छायाप्रति।
2. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति।
3. मृत्यु प्रमाण पत्र।
4. पीड़ित परिवार का आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र।
5. संबंधित बैंक खाते की छायाप्रति।
जांच के बाद खाते में मिलेगी निर्धारित सहायता राशि
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले की जांच एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जांच प्रक्रिया पूरी होने और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के बाद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये तथा दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में निर्धारित पात्र परिजनों को दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
पीड़ित परिवारों से योजना का लाभ लेने की अपील
जिला प्रशासन, रामगढ़ ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। साथ ही हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ित एवं उनके परिजन योजना की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करें, ताकि उन्हें सरकार की ओर से निर्धारित आर्थिक सहायता का लाभ मिल सके।
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