आज दिनांक-20.08.2026 को जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण सौरभ सुमन यादव की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहुत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक निदेश दिए गए

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1. विगत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निदेश दिए गए।
2. परियोजना निदेशक, NHAI मोतिहारी को बैरिया देवी माई स्थान एवं देवराहां बाबा चौक से चंडी माई स्थान के पास गति सीमा 60 कि०मी० निर्धारित करने के साथ-साथ ब्लिंकर्स, एवं रोड साईनेज लगाने एवं उक्त स्थलों पर सहायक मार्गां पर स्पीड ब्रेकर लगाने का निदेश दिया गया।
3. कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मोतिहारी एवं ढ़ाका एवं सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, पूर्वी चम्पारण को नेश्नल हाईवे से मिलने वाले मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने हेतु निदेश दिया गया।
3. जिलान्तर्गत घटित सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए तुरकौलिया थानान्तर्गत माधोपुर मठ / मुफसिल थानान्तर्गत मधुबनी घाट / डुमरियाघाट थानान्तर्गत हुसैनी बाजार, डुमरिया माई स्थान, पहल चौक / संग्रामपुर थानान्तर्गत भवानीपुर मठ, मंगलापुर / हरसिद्धि थानान्तर्गत मटियरिया कांटा/नगर थानान्तर्गत मरीन ड्राईव/कोटवा थानान्तर्गत बेलवा माधो, दीपऊ / बंजरिया थानान्तर्गत शंकर ढ़ाबा/ढ़ाका थानान्तर्गत करमावा / छौड़ादानों थानान्तर्गत चैनपुर / मधुबन थानार्नात जोगौलिया, तालिमपुर/ पिपराकोठी थानान्तर्गत बरकुरवा / पताही थानान्तर्गत भकुरहिया / मेहसी थानान्तर्गत दामोदरपुर कट, बथना कट / चिरैया थानान्तर्गत ललबेगिया इत्यादि स्थलों पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करने हेतु सभी संबंधित सड़क विभाग को आवश्यक निदेश दिया गया।
4. हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजा भुगतान की समीक्षा करते हुए थाना एवं अंचल
स्तर पर लंबित प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सभी संबंधित थानाध्यक्षों एवं अंचल
अधिकारियों को निदेशित किया गया।
5. सड़क दुर्घटनाओं का i-RAD/e-DAR पोर्टल पर प्रविष्टि की समीक्षा करते हुए सभी थानाध्यक्ष को निर्धारित समय के अंदर शत प्रतिशत प्रविष्टि करने हेतु निदेशित किया गया।
उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री स्वर्ण प्रभात/पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) / जिला परिवहन पदाधिकारी / परियोजना निदेशक, NHAI, मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी एवं ढ़ाका/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल/पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) / अपर जिला परिवहन पदाधिकारी / सभी थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक आदि उपस्थित रहें।
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