राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव अपहरण कांड में भाजपा के साहिबगंज विधायक डॉ राजू कुमार सिंह कि मुश्किल है कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब राजू सिंह समेत आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी कर दिया गया है। एसीजेएम पश्चिमी-2 सह विशेष एमपी, एमएलए कोर्ट में इस मामले में सुनवाई करते हुए वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने कुर्की और वारंट की अर्जी खारिज कर दी थी।
दरअसल, बिहार पुलिस के तरफ से कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने फिर से न्यायालय में भाजपा विधायक की गिरफ्तारी वारंट के लिए अर्जी लगायी थी। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए अपहरण के आरोपी साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत से गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। अब कोर्ट से वारंट मिलने के बाद पुलिस किसी भी वक्त विधायक को गिरफ्तार कर सकती है।
बताया जा रहा है कि, राजद नेता अपहरण कांड में बुधवार को विधायक सहित छह की कुर्की जब्ती की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुलिस की ओर से सौंपी गई केस डायरी में दिए गए साक्ष्य से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था। इस वजह से अर्जी खारिज की गई थी। इसके बाद गुरुवार को केस के आईओ सह पारू थानेदार ने कोर्ट में वारंट के लिए अर्जी दी थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए आदेश जारी कर दिया।
जानकारी हो कि, पिछले दिनों राजद नेता तुलसी राय ने भाजपा विधायक राजू सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाने में केस दर्ज कराया था। उसमें भाजपा विधायक और उसके समर्थकों पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों विधायक के मुजफ्फरपुर और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने साहेबगंज विधायक के पैतृक गांव से दो लग्जरी गाड़ियों के साथ एक बंदूक जब्त किया था।
आपको बताते चलें कि, 25 मई को राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव ने पारू थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें विधायक डॉ राजू कुमार सिंह के साथ शुभम सिंह, संतोष सिंह, टिंकू सिंह, रमेश सिंह और मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन ठाकुर को नामजद किया था। उधर, राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव अपहरण कांड में विधायक डॉ. राजू कुमार सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर 14 जून को सुनवाई होगी। गुरुवार को एडीजे-1 सह प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पारू थानेदार सह आईओ से केस डायरी मांगी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए संचिका को एडीजे-3 के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।
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