आप जब अपने वाहन लेकर सड़क पर चलते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते तो आपका चालान काट दिया जाता है. अब उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऐसा आपके पशुओं के साथ भी होगा. जी हां, सही पढ़ा आपने. कानपुर नगर आयुक्त ने फरमान जारी किया है कि अगर किसी ने अपने पालतु पशुओं को सड़क पर आवारा छोड़ा या उनके पशुओं ने सड़क पर गोबर किया तो जुर्माना पशु मालिक को ही भरना होगा.
सड़कों पर सबसे ज्यादा गंदगी आवारा पशु फैलाते हैं. ये कहानी हर शहर की है. मालिक अपनी गाय-भैंस का दूध निकालकर उसे सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं. इससे सड़कों पर ना सिर्फ आम लोगों को ट्रैफिक में परेशानी होती है बल्कि गंदगी भी फैलती है. कानपुर के नगर आयुक्त ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर सफाई निरीक्षकों का टारगेट तय कर दिया है.
1000 से 5000 हजार तक भरना होगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक नगर निगम में इस संबंध में 63 साल पहले अधिनियम बनाया गया था. इस नियम के तहत पशुओं को सड़क पर छोड़ने पर 5000 और पशुओं के सड़क या फुटपाथ पर गोबर करने पर मालिक को 1000 रुपये का जुर्माना भरने का प्रावधान है. वहीं हर माह सफाई निरीक्षकों को भी जुर्माने भरने का नियम तय किया गया है.
गंदगी फैलाने वाले पशुओं के मालिकों को जाना होगा कोर्ट
प्रावधान के मुताबिक नगर निगम के सफाई निरीक्षक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेंगे. वे पशुओं से हुई गंदगी की फोटो खींचेंगे और नगर निगम मुख्यालय आकर चालान काट देंगे. जिसके बाद गंदगी करने वाले पशु पालकों को कोर्ट जाना पड़ेगा.
प्रावधान के मुताबिक सारी कार्रवाई नगर निगम अधिनियम 258 घ, 438 ग, 440 क और ख के तहत की जाएगी. नगर आयुक्त कानपुर का कहना है यह अभियान शहर की स्वच्छता के लिए है. इससे लोगों में सफाई को लेकर जागरुकता बढ़ेगी. साथ ही नगर निगम का राजस्व भी बढ़ेगा.
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