गया। ट्रैक्टर ड्राइवरो के द्वाराबालू खनन और परिवहन का कार्य अत्यधिक जोखिमपूर्ण है, खासकर जब इसे गैर-कानूनी तरीके से या लापरवाही पूर्वक किया जाता है। कई बार ट्रैक्टर चालकों द्वारा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए, यातायात नियमों की अनदेखी की जाती है। ऐसे चालक, जो बिना उचित लाइसेंस के ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, न केवल अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इस तरह की घटना पर भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा बागबानी प्रकोष्ठ के सह संयोजक डॉ मनीष पंकज मिश्रा ने इस पर कहा की “तेजी और लापरवाही से चलने की प्रवृत्ति से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है, जिससे गंभीर चोटें या जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बालू खनन और परिवहन कार्य में शामिल लोगों को चाहिए कि वे संबंधित नियमों और कानूनों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। बिना लाइसेंस और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अनावश्यक हादसों से बचा जा सके। सुरक्षा और सतर्कता के बिना किया गया कोई भी कार्य समाज के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस तरह कि घटना पर अभिलम्ब रोक की मांग करने वालों में जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता जिला महामंत्री गोपाल प्रसाद यादव जिला मीडिया प्रभारी संतोष ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष आकाश देवगिरी व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक दीपक पांडे सहित अन्य लोग मांग किए हैं