31कैमूर में पुलिस और प्रेस का स्टीकर लगाकर घूमने वालों की होगी जांच, एसपी शिखर चौधरी का बड़ा बयान
कैमूर जिले में अपने वाहनों पर पुलिस या प्रेस यानी पत्रकार का स्टीकर लगाकर घूमने वालों के लिए अहम खबर सामने आई है। कैमूर के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऐसे वाहनों की जांच की जाएगी। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में पुलिसकर्मी या पत्रकार है अथवा किसी अन्य उद्देश्य से वाहन पर ऐसा स्टीकर लगाकर घूम रहा है। अवैध रूप से स्टीकर लगाकर गलत गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर होगी जांच
एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके तहत पुलिस और प्रेस का स्टीकर लगाकर चलने वाले वाहनों की जांच की जाएगी। इस दौरान वाहन पर लगे स्टीकर की वैधता के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति की पहचान भी सत्यापित की जा सकती है।
पुलिस का उद्देश्य ऐसे लोगों की पहचान करना है, जो पुलिस या पत्रकार होने का अनुचित लाभ उठाने के लिए इन पहचान चिह्नों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
प्रेस का स्टीकर लगाने वालों को दिखाना पड़ सकता है पहचान पत्र
एसपी ने बताया कि यदि किसी वाहन पर प्रेस या पत्रकार का स्टीकर लगा मिलता है, तो संबंधित व्यक्ति से उसका पत्रकारिता पहचान पत्र यानी प्रेस कार्ड भी जांच के लिए मांगा जा सकता है। इसके माध्यम से यह सत्यापित किया जाएगा कि व्यक्ति की पहचान और उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा स्टीकर सही है या नहीं।
वहीं, पुलिस का स्टीकर लगाकर चलने वाले वाहनों की भी जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका इस्तेमाल नियमानुसार किया जा रहा है या नहीं।
गलत गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर होगी कार्रवाई
एसपी शिखर चौधरी ने साफ किया कि यदि जांच में कोई व्यक्ति अवैध रूप से पुलिस या प्रेस का स्टीकर लगाकर गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोषी पाए जाने वाले लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है।
फर्जी पहचान के इस्तेमाल पर पुलिस की नजर
पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद इस जांच का दायरा उन वाहनों तक रहेगा, जिन पर पुलिस या प्रेस की पहचान से जुड़े स्टीकर लगे हुए हैं। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपनी पहचान और संबंधित दस्तावेजों को लेकर स्पष्ट रहें तथा किसी भी पहचान चिह्न का अवैध इस्तेमाल न करें।
कैमूर पुलिस के इस निर्देश के बाद अब पुलिस और प्रेस का स्टीकर लगाकर चलने वाले वाहनों की जांच पर नजर रहेगी।दौरान नियमों का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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